बिलकिस बानो मामला: दोषियों की रिहाई सहित सभी कार्यवाही का विवरण प्रदान करें, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया - At This Time

बिलकिस बानो मामला: दोषियों की रिहाई सहित सभी कार्यवाही का विवरण प्रदान करें, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया


सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सभी कार्यवाही की जानकारी देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 11 दोषियों की रिहाई के संबंध में कार्यवाही के रिकॉर्ड जमा करने को कहा है। कोर्ट ने गुजरात सरकार को मामले से जुड़े दस्तावेज जमा करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

अदालत ने बिलकिस बानो से सामूहिक दुष्कर्म और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया था। इन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इन दोषियों को पिछले महीने गोधरा उप-जेल से रिहा किया गया था। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत इन दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया है. गुजरात सरकार के इस फैसले का हर स्तर पर कड़ा विरोध हो रहा है. विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 6,000 नागरिकों ने सुप्रीम कोर्ट से दोषियों की रिहाई रद्द करने का अनुरोध किया है।

2002 के गुजरात दंगों के दौरान 20 वर्षीय बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस समय बिलकिस पांच माह की गर्भवती थी। इन हत्यारों ने पीड़िता के सामने ही अपनी तीन साल की बेटी की हत्या कर दी. इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा था। 15 साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद, इनमें से एक दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक कम्यूटेशन याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में एक कमेटी का गठन किया था. इस समिति के निर्णय के अनुसार इन 11 लोगों को रिहा करने का निर्णय लिया गया।


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