जेतपुर में एक मेमन मुस्लिम पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति, सास, ननंद और देवर के खिलाफ मौत के लिए उकसाने का मामला दर्ज। - At This Time

जेतपुर में एक मेमन मुस्लिम पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति, सास, ननंद और देवर के खिलाफ मौत के लिए उकसाने का मामला दर्ज।


जेतपुर में एक मेमन मुस्लिम पत्नी की आत्महत्या के मामले में पति, सास, ननंद और देवर के खिलाफ मौत के लिए उकसाने का मामला दर्ज।

संवाददाता

जेतपुर:- राजकोट ज़िले के जेतपुर के जगवाला चोरा क्षेत्र में रहने वाली एक मेमन मुस्लिम विवाहित महिला सुजान राहील वाड़ीवाला के मामले में, जिसने छह माह के भीतर अपनी शादी से तीन दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, मृतक के पिता ने अपनी बेटी के पति, सांस, ननंद, और देवर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई- दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से जबरन मरवाने के लिए साले, बहनोई और नंदन पर आरोप लगाया।

शहर के जगवाला चोरा क्षेत्र के रॉयल अपार्टमेंट में रहने वाली विवाहिता सुजान राहिलभाई वाडीवाला (22 वर्ष की आयु) ने अज्ञात कारणों से बीते सोमवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के इस मामले में मृतका के परिवार ने अपनी बेटी की मौत पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. और अपनी बेटी के फोरेंसिक पीएम से उसकी मौत का सही कारण जानने का फैसला किया और शव को राजकोट मेडिकल कॉलेज ले गए।

राजकोट के घांचीवाड़ इलाके में रहने वाले मृतक सुजान के पिता अशरफभाई फूफारे की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक छह माह पहले उसकी बेटी की शादी जेतपुर के राहील रशिदभाई वाडीवाला से हुई थी. उसके पति ने शादी की शुरुआत से ही उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया।

सास मकसूदाबेन उसे डांटती थीं, बासी खाना देती थीं और असहनीय गर्मी में पंखा भी नहीं चलाने देती थीं। और जामनगर के जोड़िया गांव में अपने ससुराल के साथ रहने वाले ननंद राहिलबेन अल्ताफभाई मालफानी जब वह आती तो हमेशा भाभी को ताना मारती के कपड़े कैसे इस्त्री करते हैं वह भी नहीं पता, और हमेशा टोर्चर किया करती थी, देवर साहिल उसकी मां और बहेन जैसे बोले वैसे करनेका दबाव डालता रेहता। वही दुसरी और उसका पति राहील भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

बताया जा रहा है कि ये सारी बातें सुजान ने उसकी छोटी बहन महक को व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए बताई हैं. अशरफभाई की शिकायत पर, पुलिस ने आईपीसी 306, 498 (सी) और 114 के तहत उसके पति रहील, सास मकसूदाबेन, नानंद रहीलाबेन और प्रिय साहिल के खिलाफ आईपीसी 306, 498 (सी) और 114 के तहत मानसिक प्रताड़ना के तहत शिकायत दर्ज की। दहेज के लिए।

आगे की जांच राजकोट पुलिस कर रही है। अब देखना यह होगा की क्या राजकोट पुलिस सुजान के परिवार वालों को न्याय दिलाएगी।


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